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शंभू सीमा नाकाबंदी खत्म करे हरियाणा- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से नाकाबंदी हटाने का आदेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि वह एक राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है और उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का निर्देश दिया, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जिसने उसे सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया था। किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को स्वीकार करने का दबाव सरकार पर बनाने के लिए किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व किया था, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढऩे से रोक दिया था।   

पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर ये निर्देश दिए गए। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिन के भीतर अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति उत्पन्न होने पर वह कानून के अनुसार एहतियाती कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से भी कहा गया है कि अगर उसकी तरफ कोई अवरोधक है तो उसे भी हटाया जाए।