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आसाराम की अस्थायी जमानत को गुजरात हाईकोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाया

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए उसकी जमानत 3 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी। आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बता दें कि आसाराम विभिन्न आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और फिलहाल वह जोधपुर की जेल में बंद हैं। हालांकि, वह स्वास्थ्य जांच के लिए गुजरात में मौजूद हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत की शर्तों का पालन सख्ती से किया जाए, और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा टीम की निगरानी में रखा जाए।