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इंजीनियर राशिद को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, पिता के निधन की 40वीं रस्म समारोह में होंगे शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को उनके पिता के निधन के बाद होने वाली 40वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 25 जून से 30 जून तक राहत प्रदान की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि वह 2 जून को सरेंडर करेंगे, जिसके बाद 40वें दिन की रस्म के लिए दोबारा सीमित अवधि की राहत दी जाएगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पहले लगाई गई सभी शर्तें इस बार भी लागू रहेंगी। इंजीनियर राशिद के पिता का निधन 17 और 18 मई की दरम्यानी रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। इससे पहले अदालत ने उन्हें अस्पताल में पिता से मिलने के लिए भी अंतरिम जमानत दी थी। राशिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय ने अदालत में पैरवी करते हुए 40वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की।

हालांकि, एनआईए की ओर से पेश वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह पहले दी गई अंतरिम जमानत का विस्तार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 18 मई को अंतरिम जमानत देते समय यह शर्त लगाई थी कि जमानत अवधि के दौरान राशिद के साथ सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी हर समय मौजूद रहेंगे। ये पुलिसकर्मी जेल से यात्रा शुरू होने से लेकर श्रीनगर से वापसी तक उनके साथ रहेंगे। जेल अधीक्षक को इन अधिकारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके अलावा अदालत ने उन्हें जम्मू-कश्मीर में केवल दो निर्धारित पते पर रहने की अनुमति दी थी।