दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए।
Delhi Red Fort Blast: पुलिस ने UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज की FIR
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