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दिल्ली दंगा केस: ताहिर हुसैन ने मेडिकल आधार पर मांगी अंतरिम जमानत

दिल्ली के पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है। वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बजपेयी ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई बुधवार को तय की गई है।

कोर्ट ने जेल अधीक्षक को भी निर्देश दिया है कि वह ताहिर हुसैन की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करें। हुसैन ने अपनी याचिका में हर्निया समेत स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। इससे पहले 29 जनवरी को कोर्ट ने ताहिर हुसैन और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला बनता है और पहले दिए गए आदेश की समीक्षा कर अलग राय नहीं बनाई जा सकती।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत यह मामला जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे पहले 30 मार्च 2024 को भी उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा उमर खालिद, शरजील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां, सैफूरा जरगर सहित कई लोग आरोपी हैं। सभी के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए के तहत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। फिलहाल मामला आरोप तय करने की दलीलों के चरण में है।