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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक

New Delhi: अभिनेता और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय के “पर्सनैलिटी राइट्स” की रक्षा करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई कंपनियों को उनके नाम, आवाज़ और इमेज का कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

ओबेरॉय के एक मुकदमे पर अंतरिम आदेश में, जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि उनकी “जाने-माने, लोकप्रिय और अच्छी तरह से स्वीकार की गई पर्सनैलिटी” को देखते हुए, अगर इस स्टेज पर कोई राहत नहीं दी गई तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा।

कोर्ट ने कहा कि ओबेरॉय का अपनी पर्सनैलिटी पर “कॉपीराइट” है, जिसमें उनकी इमेज, शक्ल, आवाज़, नाम और सिग्नेचर शामिल हैं, और फिल्मों में उनका लंबा करियर और शानदार सफलता उनकी गुडविल, रेप्युटेशन और स्वीकार्यता को साफ तौर पर दिखाती है।

पांच फरवरी को दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा, “इस तरह, इस स्टेज पर, वादी को अपनी पर्सनैलिटी के साथ-साथ अपनी सभी विशेषताओं को बेईमान उल्लंघन करने वालों से अनधिकृत पहुंच से बचाने का अधिकार है, जिनमें से कुछ को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है।”

इसलिए, कोर्ट ने कई कंपनियों को ओबेरॉय के “पर्सनैलिटी/पब्लिसिटी राइट्स” का उल्लंघन करने से रोक दिया, जिसमें उनके नाम – “विवेक ओबेरॉय”, आवाज़, इमेज या उनकी पर्सनैलिटी के अन्य पहलुओं का किसी भी टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई, डीप फेक या फेस मॉर्फिंग शामिल है, का इस्तेमाल करके किसी भी कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करना शामिल है। इसने उनकी पर्सनैलिटी की विशेषताओं वाली किसी भी चीज़, जैसे टी-शर्ट और पोस्टर, के बनाने और शेयर करने पर भी रोक लगा दी।