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दिल्ली-NCR में मालवाहक वाहनों पर सख्ती, 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक N-1 वाहनों को मिलेगा रजिस्ट्रेशन

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर में माल ढुलाई वाले वाहनों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत आने वाले वर्षों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी।

CAQM के अनुसार, 2027 से दिल्ली और एनसीआर के ज्यादा वाहन घनत्व वाले जिलों में 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले N-1 श्रेणी के केवल हल्के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी। इस नियम के दायरे में गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत पांच जिले शामिल हैं। 2028 से यह नियम एनसीआर के बाकी जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। यानी इन जिलों में भी N-1 श्रेणी के सिर्फ इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

3,500 से 7,500 किलोग्राम वजन वाले N-2 श्रेणी के मालवाहक वाहनों पर भी चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ज्यादा वाहन घनत्व वाले एनसीआर जिलों में 2028 से CNG, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले N-2 वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी। वहीं, एनसीआर के बाकी जिलों में N-2 श्रेणी के CNG, पेट्रोल और डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध 2029 से लागू होगा। CAQM का यह फैसला दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम करने और माल ढुलाई के लिए स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।