Breaking News

होर्मुज अब अमेरिका का नया इलाका: राष्ट्रपति ट्रंप     |   सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फांसी देकर मौत की सजा के खिलाफ दायर PIL     |   विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, सतीश पूनिया पंजाब के बने प्रभारी     |   CM योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले- ये पैसा लूटते थे और विदेश में जमा करवाते थे     |   यूपी ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार     |  

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है। अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की।

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं।

कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह कानूनी प्रक्रिया है और कोर्ट ने यह कहा है। ऐसा 4 साल बाद हुआ है। जैन ने ये भी बताया कि 25 दिसंबर 2020 को मैंने इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में पहला सिविल मुकदमा दायर किया था।

आज इलाहाबाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुना दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमने जो याचिका दायर की है, वह लागू नहीं होती. हमने अपनी बात रखी है कि पूजा स्थल अधिनियम यहां लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है।"