Breaking News

होर्मुज अब अमेरिका का नया इलाका: राष्ट्रपति ट्रंप     |   सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फांसी देकर मौत की सजा के खिलाफ दायर PIL     |   विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, सतीश पूनिया पंजाब के बने प्रभारी     |   CM योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले- ये पैसा लूटते थे और विदेश में जमा करवाते थे     |   यूपी ATS का बड़ा एक्शन, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार     |  

SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी सालिसिटर जनरल तुषार मेहता वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले की समीक्षा की मांग की है, जिसने 2004 में फैसला सुनाया था कि सदियों से बहिष्कार, भेदभाव और अपमान झेलने वाले सभी अनुसूचित जाति समुदाय एक सजातीय वर्ग में है।