Breaking News

चोट के चलते नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स से बाहर, नहीं खेलेंगे पूरा सीजन     |   ममता बनर्जी के खिलाफ FIR, TMC छात्र परिषद की रैली में HC आदेश के उल्लंघन का आरोप     |   एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, टेस्ट में हुई पुष्टि     |   BJP मुख्यालय में चार घंटे चली बैठक खत्म, युवाओं को लेकर बनी रणनीति     |   प्रयागराज में स्वामीनारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा भरभराकर गिरा, गड्ढे में धंसा     |  

सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी ने कबूला जुर्म, अदालत में लगाई नरमी की गुहार

अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में बांद्रा स्थित उनके घर में चाकू से हमला करने के मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। आरोपी ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में आवेदन दायर कर मामले में अपना अपराध स्वीकार करने की अनुमति मांगी और अपने प्रति नरमी बरतने की अपील की।

शरीफुल इस्लाम को घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसके वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। अदालत ने आरोपी की अर्जी पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

इस महीने की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख ने शरीफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद मामले में मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अनधिकृत प्रवेश जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उस पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप हैं।

यह घटना 16 जनवरी 2025 की है। आरोप है कि एक घुसपैठिया बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुस गया था। इसी दौरान अभिनेता पर चाकू से कई बार हमला किया गया था। हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई। इलाज के बाद अभिनेता को करीब पांच दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।  अब आरोपी के जुर्म कबूल करने की इच्छा जताने के बाद इस मामले की सुनवाई में एक नया मोड़ आया है। अदालत अभियोजन पक्ष का जवाब मिलने के बाद आरोपी की अर्जी पर आगे फैसला करेगी।