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बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषियों को झटका, SC ने सजा में छूट की रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के बिलकिस बानो के मामले में 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया। बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में दोषियों को छूट देने का कोई अधिकार नहीं था।

2002 में बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ बलात्कार किया गया था। इस हत्याकांड में उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। 

सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट देते हुए 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया था।