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Delhi: बेसमेंट में अवैध रूप से चलाई जा रही थी लाइब्रेरी, कोचिंग हादसे पर बोले अधिकारी

दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में हादसा हुआ, वहां लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। दिल्ली कोचिंग हादसे में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। ये हादसा जिस राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हुआ, उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और फायर डिपार्टमेंट के एनओसी की जांच में पता चला कि बेसमेंट को केवल पार्किंग और स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन कोचिंग संस्था वहां पर अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रही थी। 

तीन मंजिला कोचिंग सेंटर का बिल्डिंग प्लान 2021 मे एमसीडी से पास किया था। जांच के बाद एमसीडी अधिकारी ने कहा, "कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध तरीके से चल रही थी।" सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में शनिवार को भारी बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबने से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई।

एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने जून में कार्यभार संभालने के बाद निगम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली फायर सर्विसेज के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि कोचिंग सेंटर ने फायर डिपार्टमेंट के कई नियमों का उल्लंघन किया था। गर्ग ने कहा, "इमारत के पास फायर एनओसी है, लेकिन एनओसी में उन्होंने बेसमेंट को स्टोर रूम के रूप में दिखाया था। जबकि कोचिंग मैनेजमेंट बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर कर रहा था, जो एनओसी का उल्लंघन है।" 

उन्होंने आगे कहा कि बेसमेंट से पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं था। वहां के लोगों ने शिकायत की है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कई दूसरा कोचिंग संस्थान भी बेसमेंट में चल रहे हैं।