दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। ऐसे वाहनों से जुड़े सभी ईंधन लेनदेन का ब्योरा अनिवार्य रूप से बनाने के लिए पेट्रोप पंप को निर्देश दिया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के एक निर्देश के अनुसार एक जुलाई से उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों (ईओएल) को दिल्ली में ईंधन भरने से रोक दिया जाएगा। इसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।
ये प्रतिबंध दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा। परिवहन विभाग ने 17 जून को जारी एसओपी में साफ किया कि पेट्रोप स्टेशनों को अनिवार्य रूप से इस बारे में निर्देश लगाने होंगे। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर ईंधन रोक के लिए एसओपी जारी की
You may also like
दिल्ली में 20 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, पुलिस को बताए बिना अंतिम संस्कार की तैयारी.
CM रेखा गुप्ता ने दिवंगत NDMC कर्मचारियों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र.
FSSAI ने ब्लिंकिट से खराब अंडों की बिक्री पर मांगा जवाब, एक हफ्ते का दिया समय.
New Delhi: जानलेवा गर्मी से राहत के उपायों पर चर्चा, हैबिटैट सेंटर में 'इंडिया हीट समिट 2026' का आयोजन.