दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कविता ने निचली अदालत के छह मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।