Breaking News

दिल्ली: MCD उपचुनाव में सुबह 9:30 बजे तक 5.4 प्रतिशत मतदान हुआ     |   दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार, सुबह 7 बजे 270 दर्ज हुआ AQI     |   MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 12 वार्डों में AAP-BJP की सीधी टक्कर     |   साइक्लोन दित्वाह: तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश, IMD का अलर्ट     |   नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR दर्ज, राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप     |  

दिल्ली हाई कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

कविता ने निचली अदालत के छह मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।