दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी जानवर की कुरबानी पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। इसके अलावा, सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुरबानी करने पर सख्त मनाही है। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया है कि सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए किसी भी तरह की अवैध कुरबानी और पशु क्रूरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कुरबानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। साथ ही, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं की जाएगी, ताकि अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यह एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वधगृह नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत बनाई गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि इन नियमों का पालन करें और कहीं भी उल्लंघन दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। यह कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखकर उठाया गया है।