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Nasrapur Rape Case: पुणे की अदालत ने 65 साल के व्यक्ति को सुनाई मौत की सज़ा

Nasrapur Rape Case: पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को पुणे ज़िले में तीन साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी 65 साल के एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इस अपराध को "घिनौना" बताया। दोषी की पहचान भीमराव कांबले के तौर पर हुई है। उसे नसरापुर गाँव में नाबालिग बच्ची के रेप और मर्डर का दोषी पाया गया था। यह घटना 1 मई को हुई थी।

घटना के बाद इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हुई। सज़ा सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अपराध का स्वरूप घिनौना था और अपराध की गंभीरता व मकसद को देखते हुए मौत की सज़ा देना ज़रूरी था। 25 जून को पुणे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ़ सभी आरोपों को बिना किसी शक के साबित कर दिया है।

कोर्ट के इस निष्कर्ष के बाद कि आरोपी 'भारतीय न्याय संहिता' की सभी संबंधित धाराओं के तहत दोषी है, कार्यवाही सज़ा सुनाने के चरण की ओर बढ़ी। अभियोजन और शिकायतकर्ता, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सज़ा पर अंतिम फैसला आज के लिए तय किया था।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट अजय मिसर ने कहा कि अभियोजन टीम ने पूरे ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को प्राथमिकता दी। मिसर ने कहा, "आज इस मामले में आखिरी फ़ैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। इस फ़ैसले में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पर लगे सभी आरोप बिना किसी शक के साबित हो गए हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपी IPC की सभी धाराओं के तहत दोषी है और उसे दोषी करार दिया।" 

ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग पर ज़ोर देने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अहम फ़ैसलों का ज़िक्र किया, जिनमें नाबालिगों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए मौत की सज़ा की ज़रूरत पर बात की गई है। "अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 12 अहम फ़ैसलों का ज़िक्र किया, जिनमें ऐसे अपराधों के लिए मौत की सज़ा की ज़रूरत पर बहस की गई थी और कोर्ट ने इसे माना," वकील मिसर ने अपनी दलीलों पर कोर्ट की प्रतिक्रिया के बारे में बताया।

इसके बाद, शिकायतकर्ता पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं, और इन सभी दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने सज़ा तय करने के लिए मामले की सुनवाई सोमवार, 29 तारीख़ तक के लिए टाल दी।"