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दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत

Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने इस महीने होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था।

अदालत ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की। इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

ये हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।