कल यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद देशभर में खाने-पीने से लेकर तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी. कुछ कंपनियों ने जीएसटी दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर दिया है. आने वाले दिनों में कुछ और कंपनियों की तरफ से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम घटाने की तैयारी है. जीएसटी दरों को कम किए जाने के बाद सरकार की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है. सरकार की कोशिश है कि कंपनियां और दुकानदार जीएसटी का पूरा फायदा कस्टमर को दें.
इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत पर भी GST का असर पड़ेगा. एलपीजी सिलेंडर पर भी सरकार की तरफ से जीएसटी लगाया जाता है. लेकिन जीएसटी की दरें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर अलग-अलग हैं. 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एलपीजी गैस सिलेंडर के टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दर लागू होने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर पर जीएसटी की दरें पहले जैसी ही रहेंगी. अभी सरकार की तरफ से सब्सिडी और नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगाया जाता है. इससे साफ है कि 22 सितंबर से इस पर जीएसटी की दर में बदलाव नहीं होने वाला. यानी सिलेंडर के लिए आपको पुरानी कीमत ही चुकानी होगी. अभी दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 853 रुपये है.
इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इस पर अभी सरकार की तरफ से 18% जीएसटी लगाया जाता है. इन सिलेंडर को होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह के सिलेंडर पर भी जीएसटी काउंसिल की तरफ से किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. 22 सितंबर से यह भी पुरानी कीमत पर ही मिलेगा. अभी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 1580 रुपये है.