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बिहार: सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरपुर, 10 सितंबर (भाषा) बिहार के सीवान में 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में यहां की एक सीबीआई अदालत ने बुधवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नमिता सिंह ने दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हिंदी के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में कार्यरत रंजन की 13 मई, 2016 को सीवान के एक फल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि इस हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन शामिल थे। बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

शहाबुद्दीन की 2021 में कोविड से मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।

सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार जांच एजेंसी ने बिहार सरकार के अनुरोध और भारत सरकार की अधिसूचना पर 15 सितंबर, 2016 को मामला दर्ज किया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सीवान थाने में पहले से दर्ज मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया।

सीबीआई ने 21 दिसंबर, 2016 को एक नाबालिग के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

एजेंसी ने शहाबुद्दीन, उसके कथित गुर्गे मोहम्मद अजहरुद्दीन बेग उर्फ ​​लड्डन मियां, विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, रिशु जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता और नाबालिग के खिलाफ आपराधिक साजिश व हत्या समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।

सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि अपराध के समय नाबालिग रहे आरोपी के खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा जारी है।

बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने पिछले हफ्ते दोषसिद्धि के बाद संवाददाताओं को बताया था कि लड्डन मियां और दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानून के अनुसार मृतक के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष