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अदालत ने पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में सुशील अंसल की याचिका पर उपहार पीड़ित संघ से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में कारोबारी सुशील अंसल की याचिका पर उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (एवीयूटी) से बुधवार को जवाब मांगा।

याचिका न्यायमूर्ति अरुण मोंगा के समक्ष निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें एवीयूटी को मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, न्यायाधीश ने मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और संघ को नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अंसल को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।

एवीयूटी की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के माध्यम से मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर किया था।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2019 में अंसल के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था, जो पासपोर्ट प्राप्त करते समय राष्ट्रीयता की जानकारी छिपाने से संबंधित है।

उल्लेखनीय है कि13 जून, 1997 को, दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में हिंदी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश