नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) आईडीबीआई बैंक ने मीडिया और मनोरंजन कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में नई दिवाला अर्जी दायर की है।
जी एंटरटेनमेंट ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बैंक ने कंपनी पर 225.22 करोड़ रुपये की कथित भुगतान चूक का दावा किया है।
आईडीबीआई बैंक ने यह याचिका ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाल संहिता (आईबीसी) की धारा सात के तहत दायर की है। यह दावा सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड के लिए बैंक और कंपनी के बीच हुए ऋण अनुबंध पर आधारित है।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने इस याचिका को 'दुर्भावनापूर्ण, धोखाधड़ी वाला और आधारहीन' बताते हुए कहा कि इसे कंपनी को परेशान और बदनाम करने के इरादे से दायर किया गया है।
कंपनी ने कहा, 'हम बैंक के दावों का पुरजोर विरोध करते हैं और इसका कानूनी रूप से सामना करेंगे। कंपनी बैंक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, मानहानि और हर्जाने जैसे कानूनी उपाय भी अपना सकती है।'
बैंक ने वर्ष 2022 में भी इसी ऋण के लिए कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की थी। लेकिन उस आवेदन को एनसीएलटी ने 19 मई, 2023 को खारिज कर दिया था।
इसके खिलाफ बैंक ने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी की दिल्ली पीठ में अपील भी दायर की थी लेकिन उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली।
जी एंटरटेनमेंट ने स्पष्ट किया है कि आईडीबीआई बैंक की नई याचिका से कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
रमण