मथुरा (उप्र), 10 सितम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के धर्म के प्रति ‘अमर्यादित एवं भड़काऊ’ टिप्पणी करने के मामले में दोनों पक्ष की ओर से एक-एक मुकदमा दर्ज किया है।
इससे पूर्व पैगम्बर मुहम्मद साहब के प्रति नफरती टिप्पणी किए जाने पर एक युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था, जहां मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार कर लिये जाने पर उसे रिहा कर दिया गया।
कोतवाली थाना प्रभारी देवपाल सिंह पुण्डीर ने बताया कि सोमवार को एक पक्ष के लोगों ने भरतपुर गेट निवासी युवक विनय शंकर के विरुद्ध पैगम्बर मुहम्मद साहब के प्रति कथित रूप से नफरती टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली पहुंच हंगामा खड़ा कर दिया था।
उन्होंने बताया कि तब पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुण्डीर के अनुसार, ‘‘इसके बाद, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कोतवाली का घेराव करके सोशल साइट पर देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले 30 लोगों की सूची पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।’’
थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को प्रमाण-स्वरूप कुल 18 स्क्रीनशॉट सौंपे और मांग की कि उन सभी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि इस पर कोतवाली थाने में नफरती एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के आरोप में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस उपाधीक्षक (नगर) का कार्यभार संभाल रहीं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की प्रशिक्षु अधिकारी आशना चौधरी ने बताया कि चूंकि हिन्दू पक्ष के वादियों- विहिप के महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल एवं हेमंत कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर वायरल हुईं पोस्ट के ही स्क्रीनशॉट दिए हैं और किसी भी आरोपी का नाम-पता आदि विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए पहले उनको चिह्नित कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, हिन्दू पक्ष की ओर से गिरफ्तार किए गए विनय शंकर का कहना है कि उनकी आईडी से सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक अथवा भडकाऊ टिप्पणी नहीं की गई है।
इस मामले में भी पुलिस की जांच जारी है।
भाषा सं जफर सुरेश
सुरेश