नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने त्विषा शर्मा की कथित दहेज मृत्यु के मामले में शुक्रवार को उनके अधिवक्ता पति समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
सर्वोच्च बार इकाई ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि समर्थ के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘‘गंभीर’’ हैं और कानूनी पेशे की गरिमा तथा सार्वजनिक छवि को प्रभावित करते हैं।
आदेश में कहा गया, ‘‘तदनुसार, वकील समर्थ सिंह को भारतीय विधिज्ञ परिषद और/या उपयुक्त अनुशासनात्मक समिति द्वारा आगे विचार किए जाने तक तत्काल प्रभाव से वकालत करने से निलंबित किया जाता है।’’
नोएडा निवासी मॉडल से अभिनेत्री बनीं 33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। उनके ससुराल वालों का आरोप है कि वह नशे की आदी थीं, जबकि उनके परिवार का कहना है कि दहेज के लिए उनका उत्पीड़न किया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।
बीसीआई ने कहा कि यह मामला ‘‘गंभीर आरोपों’’ से जुड़ा है।
भाषा नेत्रपाल गोला
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