चंडीगढ़, 22 मई (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव कराये जाने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
इस तरह राज्य में अब स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराये जायेंगे।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख काफी देर से किया था और चुनाव में केवल कुछ ही दिन शेष थे।
इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए, अदालत ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने के अनुरोध वाली तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।
पंजाब में आठ नगर निगमों समेत 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा। मतगणना 29 मई को होगी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं में पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता फेरी सोफत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘तीन याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव की तैयारी, व्यवस्था और संचालन समेत पूरी प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन लगते हैं।’’
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव कार्यक्रम अगले चरण में पहुंच चुका है और 19 मई को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद केवल मतदान होना बाकी है।
सोफत ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है और याचिकाकर्ताओं ने अदालत में काफी देर से याचिका दायर की है।’’
उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी की गई थी, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई थी और अब मतदान 26 मई को निर्धारित है।
राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत के समक्ष बताया कि राजस्थान से बृहस्पतिवार सुबह भेजी गई ईवीएम मशीनें अभी तक चंडीगढ़ नहीं पहुंची हैं और इसलिए व्यावहारिक रूप से 26 मई को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना संभव नहीं है।
इससे पहले बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया था कि राज्य में 26 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राजस्थान से पंजाब के लिए ईवीएम भेज दी गई हैं।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत को बताया था कि चुनाव के लिए मंगाई गई ईवीएम मशीनें पहले ही राजस्थान से पंजाब के लिए भेजी जा चुकी हैं और इन्हें कल रात मोहाली (एसएएस नगर) या चंडीगढ़ में पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को सौंप दिया जायेगा।
भाषा
देवेंद्र पवनेश
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