उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील निर्णय लिया है। अब राज्य की महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें सुरक्षा, अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। नए आदेश के अनुसार, महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति अनिवार्य होगी। महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, CCTV निगरानी, परिवहन सुविधा और सुरक्षा गार्डों की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही वे बिना किसी रुकावट के लगातार 6 घंटे तक काम कर सकती हैं।
ओवरटाइम की सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले 75 घंटे तक सीमित ओवरटाइम को अब 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है, जिसका भुगतान डबल वेज रेट पर किया जाएगा। यह आदेश राज्य के 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों पर भी लागू होगा, जहां अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें करियर में स्वतंत्रता देने और हर कदम पर सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाएं अपनी शर्तों पर करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगी और उन्हें हर कदम पर सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलेगी।