Breaking News

पीएम मोदी 9 साल बाद आज पानीपत जाएंगे, LIC की 'बीमा सखी योजना' की शुरुआत करेंगे     |   अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने मध्य सीरिया में ISIS शिविर और आतंकियों पर हवाई हमले किए     |   ग्वालियर के बारा घाटा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद     |   राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे, पुतिन से करेंगे बातचीत, INS तुशील के जलावतरण समारोह में लेंगे हिस्सा     |   जयपुर में आज 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल शिखर सम्मेलन' की शुरुआत करेंगे PM मोदी     |  

UP मदरसा कानून पर 'सुप्रीम' मुहर; CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा।

कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को उस खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा अधिनियम केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है, जो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है।