तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के उपयोग को लेकर हो रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एसआईटी को अपनी जांच 3 तारीख तक रोकने का निर्देश दिया गया है. राज्य के डीजीपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसलिए इस दौरान जांच पर रोक लगी रहेगी.
इससे पहले, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सहयोग करें और यह तय करें कि SIT की जांच जारी रहे या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए. जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा, “जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को इस मामले की जांच सौंपी थी, तो उन्हें मीडिया में जाने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें.”