कोलकाता की कोर्ट ने शनिवार को ट्रेनी महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपित को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (हत्या) के तहत आरोपित को दिन में गिरफ्तारी के बाद सियालदह कोर्ट में पेश किया गया।
जज ने अपराध के सिलसिले में आगे की पूछताछ के लिए 23 अगस्त तक 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग को स्वीकार कर लिया। महिला का शव शुक्रवार को उत्तर कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।