सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत राहत को बरकरार रखी है. कोर्ट ने अंकित तिवारी की जमानत शर्त में छूट बरकरार रखी. ईडी अधिकारी अंकित तिवारी पर तमिलनाडु में कथित रिश्वत लेने का आरोप है. इस मामले में अंकित तिवारी को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था.
वहीं, मद्रास हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अंकित तिवारी को इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. जिसमें कोर्ट ने अंकित तिवारी को जमानत शर्तों में छूट दी थी. अंकित को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी गई थी. वहीं, कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है.