सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी की उस याचिका पर केरल सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें रेप मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
रेप के मामले में अग्रिम जमानत देने से केरल हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई की और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में एक्टर सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। 24 सितंबर को केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता थी।
सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया था कि शिकायतकर्ता एक थिएटर में 2016 में यौन दुर्व्यवहार और "मौखिक यौन प्रस्ताव" के निराधार और झूठे दावे पिछले पांच वर्षों से लगातार करती रही हैं।