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एक्टर दर्शन थुगुदीपा की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुना सकता है कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपित एक्टर दर्शन थुगुदीपा की अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसला सुना सकता है। एक्टर दर्शन फिलहाल बल्लारी जेल में बंद हैं।

जज एस. विश्वजीत शेट्टी ने एक्टर की ओर से पेश सीनियर वकील सी. वी. नागेश और सरकारी वकील पी. प्रसन्ना कुमार की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के डॉक्टरों और वहां के सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की।

नागेश ने दर्शन के दोनों पैर सुन्न होने का दावा करते हुए मैसूर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की इजाजत मांगी और कोर्ट से कहा कि इस पर होने वाला सारा खर्च उनके मुवक्किल खुद उठाएंगे।

सरकारी वकील ने दर्शन की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि मेडिकल डॉक्यूमेंट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। सरकार की ओर से पेश वकील ने ये भी दलील दी कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास ये निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि कैदी का इलाज कहां हो। हालांकि, कोर्ट ने नागेश से सर्जरी के लिए मैसूरु के ही चयन को लेकर सवाल खड़े किये।

जज शेट्टी ने कहा, "मैसूरु क्यों? बेंगलुरू में डॉक्टर को आपकी जांच करने दें और सर्जरी की जरूरत को देखने दें। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि आपको कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा।"

सेशन कोर्ट ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।