कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपित एक्टर दर्शन थुगुदीपा को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी।
कोर्ट ने एक्टर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी. वी. नागेश और सरकारी प्रॉसिक्यूटर पी. प्रसन्ना कुमार की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार ने बल्लारी सेंट्रल जेल के डॉक्टरों और वहां के सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के हेड की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की थी।
एक्टर दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल बेल्लारी जेल में हैं। सेशन कोर्ट ने 21 सितंबर को एक्टर दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।
पुलिस के मुताबिक, एक्टर दर्शन के 33 साल के फैन रेणुकास्वामी ने एक्टर की दोस्त पवित्रा गौड़ा (सह-आरोपी) को अश्लील मेसेज भेजे थे। इससे नाराज दर्शन ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। नौ जून को उसका शव सुमनहल्ली इलाके के अपार्टमेंट के बगल में नाले के पास से बरामद किया गया।
चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ का हिस्सा रहा आरोरित राघवेंद्र यहां आर. आर. नगर में एक्टर से मिलवाने की आड़ में रेणुकास्वामी को लेकर आया था। वहां पर रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी को कई गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपित पवित्रा रेणुकास्वामी की हत्या की ‘‘अहम वजह’’ थी। उसने कहा कि जांच से साबित हो गया है कि पवित्रा ने दूसरे आरोपितों को भड़काया, उनके साथ साजिश रची और अपराध को अंजाम दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेल दी
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