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बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका, 15 जनवरी को पेश होना अनिवार्य

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को बठिंडा की अदालत से बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत में पेश होना होगा। अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और जमानत आदेश भी रद्द किया जा सकता है।

इस मामले में शिकायतकर्ता बेबे महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत की ओर से पेशी से छूट के लिए दायर की गई अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कड़े रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होना अनिवार्य है।

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय किसान महिंदर कौर को शाहीन बाग की ‘दादी’ कहते हुए कहा था कि ऐसी महिलाएं 100-100 रुपये लेकर धरनों में शामिल होती हैं।

इस टिप्पणी से न सिर्फ महिंदर कौर, बल्कि पूरे किसान समुदाय की भावनाएं आहत हुई थीं। इसे अपनी छवि और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए महिंदर कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब अदालत के ताजा आदेश के बाद इस मामले में कंगना की पेशी को लेकर दबाव बढ़ गया है।