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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी के लिए लागू करें प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर व्हीकल एक्ट 136ए लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। ये तेजी से चलाए जाने वाले वाहनों की "इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगरानी" करने की इजाजत देता है।

कोर्ट के इस निर्देश का उद्देश्य हाइवे और सड़कों पर गाड़ी चलाये जाने के दौरान, निया का पालन सुनिश्चित करना है।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर व्हीकल एक्ट 136ए और नियम 167ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट देश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को रिपोर्ट पर विचार करेगी और दूसरे राज्य सरकारों को भी इसके लिए निर्देश जारी करेगी।