आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ कांड में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएल के फाइनल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में समारोह आयोजित करने वाली कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है।
आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (आरसीएसएल) ने तर्क दिया है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिका के अनुसार, आरसीएसएल ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से बताया था कि केवल सीमित पास ही उपलब्ध हैं। उसने ये भी कहा कि मुफ्त पास से प्रवेश के लिए भी पूर्व पंजीकरण अनिवार्य था।
उसने आरोप लगाया कि स्टेडियम के गेट, जो दोपहर 1.45 बजे खुलने चाहिए थे, वास्तव में दोपहर तीन बजे ही खोले गए, जिससे भीड़ बढ़ गई।
कंपनी के अनुसार, पुलिस के भीड़ प्रबंधन में विफल रहने के कारण ये घटना हुई। उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार अपराह्न में मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।
आरसीबी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामला रद्द करने का अनुरोध किया
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