इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के मुताबिक किसी भी स्रोत से कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। कुछ साल से ऑनलाइन सुविधा ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया है। अब सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लिए बिना रिटर्न फाइल की जा सकती है।
प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर संदीप पुरी बताते हैं कि "ये जरूरी है और रिटर्न जरूर भरना चाहिए। सरकार रिमाइंडर भेजकर और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये रिटर्न फाइल करने के लिए कहती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए।" वैध पैन नंबर के जरिये आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, अपनी आय के स्रोतों और योग्यता के आधार पर मुनासिब आईटीआर फॉर्म का चुनाव किया जाता है।आईटीआर-1 वेतनभोगियों के लिए है। ऐसे लोगों की आमदनी फॉर्म 16 के मुताबिक पगार, हाउस प्रॉपर्टी और दूसरे स्रोतों से होती है।
टैक्स देने वालों को पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म मिलता है, जिस पर इम्प्लॉयर से मिले फॉर्म 16 के आधार पर जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि आईटीआर फॉर्म का सबमिट बटन दबाने से पहले सटीक और पूरे आंकड़े भरना जरूरी है।
इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर दीपेश जैन बतातें हैं कि "पिछले साल की आय को क्रॉस चेक और सत्यापित करें। इसकी तुलना अपने बैंक खातों से, उन रिपोर्टों से करें जो आयकर पोर्टल पर लॉगिन करने पर सामने आए हैं। फॉर्म 26 एएस में दिखाए गए आय के स्रोत क्या हैं? वेतन सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि छोटे करदाता आमदनी के कुछ स्रोत भूल जाते हैं। एक बार जब रिटर्न दाखिल कर दिया जाता है, तो सरकार के डेटाबेस में सीपीसी डेटा उठा लेता है। अगर आप आय के किसी स्रोत का जिक्र करने से चूक जाते हैं तो आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और फिर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।"
फॉर्म सब्मिट करने के बाद, आधार, ओटीपी या दूसरे विकल्पों के जरिये अपना रिटर्न ई-सत्यापित कर सकते हैं।सब्मिट करने के बाद रिटर्न फाइल करने वाले को रजिस्टर्ड ईमेल पते पर इनकम टैक्स रिसिप्ट मिलती है। इसे आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।इस महीने की 31 तारीख रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन है। लिहाजा अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए टैक्स भरने वालों को पहले ही रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।