- by Gaurav Sharma
- 16-May-2022
Loading
32 नए वार्डों में मौजूद व्यवसायिक भवनों पर दून नगर निगम ने कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू करने के बाद 31 जनवरी तक टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत की छूट दी है। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी।
निगम प्रशासन ने बीते बुधवार से 72 नए गांवों के निगम में शामिल होने के बाद बने 32 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें लागू की थी। साथ ही 31 जनवरी तक कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर निगम की ओर से 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
वहीं, बाकी राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 जनवरी के बाद पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। बता दें कि निगम ने पक्का एवं कच्चा भवन, प्लॉट की श्रेणी बनाई हैं, जिसके आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी हाउस टैक्स की दरें तय की गई हैं।
इन वार्डों को कमर्शियल टेक्स से छूट का मिलेगा लाभ
मालसी, डांडा लखौंड, ननूरखेड़ा, आमवाला तरला, मोहकमपुर, मियांवाला, बंजारावाला, भारूवाला ग्रांट, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1 एवं नत्थनपुर-2, डोभाल चौक, विजयपुर, हरभजवाला, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, रायपुर, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुवावाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा।31 जनवरी तक कमर्शियल टेक्स जमा करने पर नए 32 वार्डो को छूट मिलेगी। ये छूट 25 फीसदी की दी गई है।